मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले – फैक्ट्री की जमीन पर कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी, भू-उपयोग नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भूमि अधिनियम (भू-कानून) के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में भू-उपयोग नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने बताया कि अब तक राज्य सरकार ने 3.006 हेक्टेयर से अधिक जमीन जब्त कर ली है। इस कार्रवाई की जद में कई राजनीतिक हस्तियां भी आ चुकी हैं, जिनमें यूपी के विधायक राजा भैया का नाम भी शामिल है।
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407 मामलों में मिला भू-कानून का उल्लंघन
मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दी कि राज्य में अब तक 1495 भूमि क्रय की अनुमति दी गई थी, जिनमें से 407 मामलों में भू-कानून का उल्लंघन पाया गया है। सबसे अधिक मामले देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा जिलों से सामने आए हैं।
- देहरादून – 77 मामले।
- नैनीताल – 64 मामले।
- हरिद्वार – 20 मामले।
- पौड़ी – 17, टिहरी – 29, उत्तरकाशी – 1
- अल्मोड़ा – 3 मामलों में से एक भूमि सरकार के नाम की गई।
रिसॉर्ट और फैक्ट्री के नाम पर कॉलोनी की काटछांट!
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगहों पर होटल, फैक्ट्री या रिसॉर्ट के नाम पर भूमि ली गई, लेकिन बाद में उसका उपयोग प्लॉटिंग और कॉलोनी विकास में किया गया। उन्होंने चेताया कि फैक्ट्री की जमीन पर प्लॉट बेचने का धंधा अब नहीं चलेगा। हर भूमि की उपयोगिता की एक तय समय सीमा होती है और यदि उस समयसीमा में उपयोग नहीं किया गया तो जमीन जब्त की जाएगी।
इन प्रमुख स्थानों पर की गई जब्ती
सरकार द्वारा कुछ प्रमुख जब्ती मामलों की जानकारी भी दी गई:
- कपकोट, बागेश्वर: मौन पालन के लिए दी गई 0.040 हेक्टेयर।
- रुद्रपुर, उधमसिंहनगर: 1.653 हेक्टेयर।
- सिलटोना, नैनीताल: भावनी सिंह की 0.555 हेक्टेयर कृषि भूमि।
- दिगोटी द्वाराहाट, अल्मोड़ा: 0.020 हेक्टेयर कृषि भूमि।
- कटारमल चौखुटिया: रैनाबाड़ी हेल्थ रिसॉर्ट को 0.713 हेक्टेयर।
- कोट्यूड़ा, अल्मोड़ा: प्रणव सिंह को दी गई 0.025 हेक्टेयर आवासीय भूमि।
राजनीतिक जमीनें भी जांच के घेरे में
मुख्यमंत्री ने बताया कि कई राजनेताओं की जमीनें भी जांच के दायरे में हैं, और कुछ मामलों में सीधी जब्ती की कार्रवाई की गई है। यूपी के विधायक राजा भैया की भूमि भी उन्हीं में से एक है, जिसे भू-कानून उल्लंघन के चलते जब्त किया गया।
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मुख्यमंत्री धामी ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री, होटल या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूमि खरीद सकता है, लेकिन उसका उपयोग केवल उसी कार्य में होना चाहिए। यदि कोई प्लॉटिंग या अन्य गैर-कानूनी गतिविधि करता है, तो सख्त कार्रवाई होगी।